- ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर तक करें
नर्मदापुरम। प्रदेश के पत्रकारों (Journalists), फोटोग्राफर्स (Photographers) एवं कैमरामैन (Cameramen) के लिए जनसम्पर्क विभाग (Public Relations Department) ने स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना (Health and Accident Group Insurance Scheme) लागू की है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 4 लाख रुपए और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना में 2 लाख रुपए और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 5 लाख रूपये का विकल्प भी होगा।
पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपए का बीमा करवा सकते हंै। इसके लिये आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितंबर निर्धारित की गई है। योजना में शामिल होने के लिए पत्रकारों की आयु सीमा 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे। बीमा 1 साल के लिये किया जायेगा, 60 वर्ष तक आयु के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय (Directorate of Public Relations) द्वारा किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत पत्रकार के पति, पत्नी, अधिकतम 26 वर्ष तक के तीन अविवाहित बच्चों एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा। बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) में पहले से विद्यमान सभी बीमारियां शामिल होंगी।
इसके लिये जनसंपर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों (Preferred Journalists) को इस योजना में आवेदन करने की पात्रता होगी। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये भी होगी बीमा सुविधा गैर अधिमान्य पत्रकारों में से ऐसे पत्रकार जो आवेदन के साथ अपने समाचार संस्थान का फार्म 16 एवं पीपीएफ कटौत्री की स्लिप संलग्न करेंगे, उन्हें भी पूर्वानुसार यह बीमा सुविधा के लिये आवेदन करने की पात्रता होगी। गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक सैटेलाइट चैनल एवं न्यूज वेबसाईट डीएव्हीपी अथवा डीपीआर में पंजीकृत के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। आरएनआई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
योजना अंतर्गत पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा। योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाईट www.mpinfo.org पर उपलब्ध है। प्रीमियम को एनईएफटी कर यू.टी.आर. नम्बर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.asp& लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म है।
अधिक जानकारी के लिये किससे करें संपर्क
पत्रकारों के लिये संचालित इस बीमा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भोपाल के प्रशासनिक अधिकारी राजेश रावत से उनके फोन नंबर 0755-2492757 अथवा मोबाइल नंबर 7305015820 अथवा सीनियर डिविजन मैनेजर संतोष मैथ्यू से उनके फोन नम्बर 0755-2555338 अथवा मोबाइल नंबर 9677245634 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जनसम्पर्क संचालनालय की पत्रकार कल्याण शाखा के फोन नम्बर 0755-4096320 पर सम्पर्क किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट mpinfo.org पर उपलब्ध है।