भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सड़कों पर सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर एक बड़ा और सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, अब दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
यह आदेश पुलिस विभाग में अनुशासन और नियमों की समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब पुलिसकर्मी अगर नियम तोड़ते हुए सड़क पर बिना हेलमेट दिखते हैं, तो उन पर भी आम जनता की तरह ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चालान के साथ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश स्पष्ट करते हैं कि हेलमेट नियम का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए दोहरी कार्रवाई का प्रावधान होगा।
- चालान : नियम तोडऩे वाले पुलिसकर्मी पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194(D) के तहत चालान काटा जाएगा।
- विभागीय एक्शन : इतना ही नहीं, बिना हेलमेट पकड़े जाने पर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
इस सख्त चेतावनी के साथ, पुलिस मुख्यालय ने साफ कर दिया है कि कानून का पालन कराने वाले अब खुद भी कानून के दायरे से बाहर नहीं होंगे। यह निर्देश प्रदेश भर में यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देने और जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास है। अब अगर कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट सड़क पर दिखाई देता है, तो चालान के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी तय मानी जाएगी।









