कातिलाना हमले के आरोपी को चार वर्ष का कारावास और अर्थदंड

Post by: Rohit Nage

इटारसी। केसला थाना अंतर्गत ग्राम पीपलपुरा निवासी रामभरोस बारस्कर को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश इटारसी ने धारा 326 में 4 वर्ष का कारवास और 500 रुपये दंड से दंडित किया है।

अति जिला अपर लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि 9 अगस्त 2022 को आरोपी रामभरोस ने रंजिश के कारण सुनील लिवस्कर पर कुल्हाड़ी से सिर पैर और पेट पर हमलाकर घायल कर दिया था। थाना केसला द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी पूर्व से जमानत पर था, न्यायालय ने आज आरोपी को धारा 326 में दोषी पाते हुए सजा ओर जुर्माने से दंडित किया।

आरोपी को जिला जेल नर्मदापुरम भेजा गया। शासन की ओर एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने 11 गवाह और 21 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोप प्रमाणित किया। न्यायालय ने आरोपी को दंडित किया। शासन की ओर से संपूर्ण पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया इटारसी ने की।

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