उपभोक्ता आयोग का आदेश, एक्सिस बैंक को देना होगा किसान की फसल बीमा राशि

उपभोक्ता आयोग का आदेश, एक्सिस बैंक को देना होगा किसान की फसल बीमा राशि

नर्मदापुरम। सिवनी मालवा तहसील (Seoni Malwa Tehsil) के ग्राम खल के किसान राजेश पिता निर्भयसिंह रघुवंशी को एक्सिस बैंक शाखा सिवनी मालवा (Axis Bank Branch Seoni Malwa) के माध्यम से खरीफ 2020 की फसल बीमा राशि 92632 रुपए एवं वाद व्यय व मानसिक संत्रांस के 13000 रुपए उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम के आदेशानुसार मिलेंगे।

यह आदेश आयोग के माननीय अध्यक्ष, न्यायाधीश विपीन बिहारी शुक्ला (Honorable Chairman, Justice Vipin Bihari Shukla) एवं सदस्य सरिता द्विवेदी व सतीश कुमार शर्मा ने दिया है।

पीडि़त किसान की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट दिनेश यादव (Advocate Dinesh Yadav) ने बताया कि सिवनी मालवा तहसील के ग्राम खल के किसान राजेश रघुवंशी का केसीसी खाता एक्सिस बैंक शाखा सिवनी मालवा में है। खरीफ 2020 के लिए बैंक द्वारा किसान के खाते से बीमा प्रीमियम राशि तो काट ली गई थी।

मगर किसान के राजस्व दस्तावेजों की जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज नहीं की थी, जिस कारण किसान को गांव के अन्य किसानों के साथ बीमा राशि नहीं मिली, तब किसान द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम में आवेदन दिया गया, जिसका निराकरण आयोग द्वारा किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के अनुसार नियमित ऋणी किसान की बीमा प्रीमियम राशि काटने के साथ ही उसकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करना बैंकों के लिए अनिवार्य है मगर इस प्रकरण में बैंक द्वारा लापरवाही की गई।

अब किसान को फसल बीमा राशि 92632 रुपए अतिरिक्त मानसिक संत्रांस के 10000 रुपए व वाद व्यय के 3000 रुपए परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मिलेंगे।

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