Video: जिले में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू
होशंगाबाद। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (District Crisis Management Group) की बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए।
जिले में 14 अप्रैल से 22 अप्रैल 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) लगाने का निर्णय लिया है। कोरोना कर्फ्यू 14 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लागू होगा। इस दौरान सभी इमरजेंसी एवं आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त होंगी। जिला प्रशासन इस बाबत विस्तृत आदेश भी जारी करेगा। विभिन्न जिलों द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है। उक्त कार्यवाहियों में एकरूपता तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से “कोरोना कपर्यू” लगाये जाने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की गई है:-
1. कोरोना कपर्यू का मूल उद्देश्य कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है। कोरोना कफ्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है तथा कोरोना कपर्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा वहां परिशिष्ट में अंकित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों/वाहनों को किसी पास /ई -पास की आवश्यकता नहीं होगी।
2. कोरोना कपर्यू लगाने के पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा व्यापक जन परामर्श किया जाना आवश्यक होगा। जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारिक एवं सामाजिक संगठनों, रेसीडेन्ट वेल्फेयर कमेटियों, स्थानीय निकायों आदि से विभिन्न स्तर पर विचार-विमर्श एवं परामर्श किया जावेगा। आम जन सहमति बनने के उपरान्त जिले के किन क्षेत्रों में तथा कितनी अवधि के लिए कोरोना कयूं लगाया जावेगा के संबंध में जिला आपदा प्रबन्धन समिति निर्णय लेगी।
3. जिला आपदा प्रबन्धन समिति के निर्णय पर जिला कलेक्टर राज्य सरकार को पूर्व सूचना देने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी कर सकेंगे।
4. कोरोना कर्फ्यू केवल रात्रिकाल के लिए अथवा रविवार के लिए अथवा वीक-एण्ड (शनिवार-रविवार) के लिए अथवा उससे अधिक अवधि के लिए लागू किया जा सकेगा।
5. कोरोना कफ्फू जनता की मांग तथा आम सहमति से ही लिया गया। कोरोना कफ्यू में गतिविधियों, जिन पर प्रतिबंध से छूट रहेगी, परिशिष्ट पर संलग्न हैं।
6. कतिपय कारणों से अगर इस परिशिष्ट में उल्लेखित किसी गतिविधि को प्रतिबंधित करना आवश्यक हो तो जिला कलेक्टर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसी गतिविधि को भी प्रतिबंधित कर सकेंगे।
कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
1. अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन।
2. अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।
3. केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलिवरी के लिए) पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ATM, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले।
4. औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों /कर्मचारियों का आवागमन।
5. एम्बुलैंस, फायर बिग्रेड, टेली – कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन।
6. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन।
7. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन।
8. कन्सट्रक्शन गतिविधियाँ (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस/ परिसर में रूके हों)
9. कृषि सम्बन्धी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें आदि)
10. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण।
11. अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/ कर्मी।
12. राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबन्धु।
13. बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
14. IT कम्पनियां, BPO/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स।
15. अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
16. होटल ( केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)