दोहरे सनसनीखेज हत्याकांड में 4 आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास

Post by: Rohit Nage

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इटारसी। द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी (Second District and Sessions Judge Itarsi) ललित कुमार झा (Lalit Kumar Jha) की अदालत ने आज लगभग दो वर्ष पुराने दोहरे हत्याकांड के सनसनीखेज प्रकरण में चार आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

जिला अभियोजना अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि आरोपी दिनेश यादव (Dinesh Yadav) पिता हल्का यादव (Halka Yadav), उम्र- 35 वर्ष, सुंदरलाल यादव (Sunderlal Yadav) पिता हल्का यादव, उम्र 38 वर्ष, 3. गणेश (Ganesh) पिता हल्का यादव, उम्र 40 वर्ष, और हल्का यादव पिता भभुतिया यादव (Bhabhutiya Yadav), उम्र 80 वर्ष, सभी निवासी ग्राम मल्लुपुरा (Village Mallupura), केसला (Kesla), को दोहरी हत्या के अपराध के लिए धारा 302 भादवि के अंतर्गत दोहरे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। आरोपी रमेश यादव (Ramesh Yadav) पिता हीरालाल यादव (Hiralal Yadav) को दोषमुक्त किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी रोहित यादव (Rohit Yadav) पिता पप्पू यादव, उम्र 18 वर्ष, निवासी भरगदा, केसला ने पुलिस को सूचना दी थी कि 13 जुलाई 2021 को थाना केसला अंतर्गत ग्राम भरगदा में खेत में जमीन बखरने की बात को लेकर दिनेश यादव पिता हल्का यादव ने ट्रैक्टर चढ़ाकर 02 वृद्ध व्यक्तियों श्रीराम यादव पिता फत्तू यादव एवं भागवती बाई यादव पति रमेश यादव की हत्या की।

घटना समय सुबह 8:30 बजे खेत पर आरोपी दिनेश यादव, सुंदरलाल यादव, गणेश यादव, हल्का यादव फरियादी के खेत पर बखरनी कर रहे थे। फरियादी ने आरोपियों को खेत बखरने से मना करने पर खेत में मौजूद आरोपियों ने उसे मां बहन की गालियां दी। फरियादी ने इसकी जानकारी घर जाकर उसके परिजनों को दी और परिजन श्रीराम यादव, रमेश यादव, भागवती बाई यादव, गुड्डन यादव तथा शंभू यादव के साथ खेत पर पहुंचा जहां अभियुक्तगण ने फरियादी पक्ष को गालियां बकी और दिनेश यादव से फरियादी पक्ष पर ट्रैक्टर चढ़ा देने के लिए कहा। तब दिनेश यादव ने श्रीराम यादव एवं भागवती बाई पर ट्रैक्टर चढ़ाकर सनसनीखेज घटनाकी। घटना के दौरान शेष आरोपी ने शभू यादव एवं रोहित के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की और एक अन्य आरोपी रमेश यादव ने एक बल्लम लाकर आरोपी सुंदर लाल को दिया। उस बल्लम से सुंदरलाल ने रोहित यादव के पैर के पंजे में चोट पहुंचाई। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गये।

घायल श्रीराम यादव और भागवती बाई को परिजन जीप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुखतवा लाये जहां डॉक्टर सतीश रघुवंशी ने उनके परीक्षण के दौरान भागवती बाई को मृत पाया और श्रीराम यादव को होशंगाबाद रैफर किया। नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद में इलाज के दौरान श्रीराम यादव की भी उसी दिन मृत्यु हो गई। पुलिस ने रोहित की सूचना पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर निरीक्षक कैलाश पांसे द्वारा विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज जाट एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रविन्द्र अतुलकर द्वारा की गई।

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