दुर्गा उत्सव पर रहेगा आचार संहिता के नियमों का शिकंजा

दुर्गा उत्सव पर रहेगा आचार संहिता के नियमों का शिकंजा

  • – रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तार यंत्रों को सख्ती से मनाही
  • – जुलूस में किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित
  • – शांति समिति की बैठक में समिति सदस्यों को दी जानकारी

इटारसी। 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलने वाले दुर्गा उत्सव, श्रीराम लीला दशहरा उत्सव पर भी आचार संहिता के नियमों का शिकंजा रहेगा। इस दौरान उत्सव समितियों को सभी नियम पालन करने होंगे। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की सख्ती से मनाही है। इसके उल्लंघन पर साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाएगा। जुलूस में हथियारों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है, यदि मिले तो सीधे मुकदमा ही बनेगा। यह सारी बातें आज यहां विश्राम गृह में हुई शांति समिति की बैठक में सर्वसंबंधितों को बतायी गयी है।

बैठक में एसडीएम नीता कोरी (SDM Neeta Kori), एसडीओपी महेन्द्र सिंह चौहान (SDOP Mahendra Singh Chauhan), सीएमओ रितु मेहरा (CMO Ritu Mehra), टीआई गौरव सिंह बुंदेला(TI Gaurav Singh Bundela), विद्युत मंडल से शहर प्रबंधक अखिलेश कनोजे, नायब तहसीलदार हीरू कुमरे सहित धर्मसंघ के सदस्य, उत्सव समितियों के सदस्य, साउंड सिस्टम संचालक आदि मौजूद रहे। बैठक में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने अधिकारियों को बताया कि यहां दो स्थानों पर दशहरा उत्सव होता है और दोनों जगह रावण दहन होगा। अधिकारियों ने कहा कि तय वक्त पर रावण दहन कराना होगा, गुरुद्वारा में स्थापित होने वाली काली समिति और दुर्गा चौक की दुर्गा समिति के सदस्यों को कहा गया है कि वे शाम को जल्दी मूर्ति लेकर आएं ताकि 8 बजे तक रावण दहन हो सके।

98 जगह मूर्ति स्थापना

बैठक में पुलिस विभाग की ओर से बताया है कि इस वर्ष 98 स्थानों पर मूर्तियां स्थापित करने की अब तक जानकारी आयी है। सभी समितियों को एसडीएम द्वारा पत्र जारी करके नियम पालन करने के लिए कहा जाएगा। पंडाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी समिति की रहेगा, दो सदस्यों को रात में पंडाल में सोना होगा।

मतदान जागरुकता का संदेश

एसडीएम नीता कोरी ने कहा कि सभी दुर्गा उत्सव समितियां अपने-अपने पंडाल के आसपास मतदाताओं को जागरुक करने वाले बैनर-पोस्टर्स आदि लगाएं और हो सके तो माइक के माध्यम से आरती के वक्त लोगों को आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए प्रेरित अवश्य करें।

अनुमति नियमानुसार ही मिलेगी

इस दौरान साउंड संचालकों ने प्रस्ताव रखकर मांग की थी कि उनको चार साउंड बाक्स लगाने की अनुमति दी जाए, इस पर एसडीओपी महेन्द्र सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी अनुमति आचार संहिता और गाइड लाइन के मुताबिक ही प्रदान की जाएगी। 10 बजे के बाद साउंड चलते मिले तो सख्ती से जब्त किये जाएंगे।

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AUTHORRohit

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