![चुनाव आयोग के निर्देश : जानिये क्या करें और क्या ना करें चुनाव आयोग के निर्देश : जानिये क्या करें और क्या ना करें](https://narmadanchal.com/wp-content/uploads/2022/05/Election-comm.jpg)
चुनाव आयोग के निर्देश : जानिये क्या करें और क्या ना करें
नर्मदापुरम। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन (Madhya Pradesh Assembly Elections) 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन (Chief Electoral Officer Anupam Rajan) ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल (Exit Poll) का आयोजन तथा प्रिंट (Print) या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (Electronic Media) में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2023 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल (Opinion Poll) या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा।
यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा। अनाधिकृत प्रचार सामग्रियां लगाना प्रतिबंधित विधानसभा आम चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट आउट (Cut Outs), बैनर (Banners), पोस्टर(Posters), फ्लेक्स (Flex), झंडियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अंतर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होर्डिंग्स (Hoardings) पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई हैं।
यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों यथा बीओटी आपरेटर्स (BOT Operators) को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निकाय द्वारा लिया जाएगा। दिन-प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यत: संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निकाय से पूर्व अनुमति, लेना अनिवार्य होगा।
![Royal](https://narmadanchal.com/wp-content/uploads/2024/07/1.jpeg)