छह वर्ष पुराने चाकूबाजी के मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सजा और जुर्माना

Post by: Rohit Nage

Ten years rigorous imprisonment to two who committed homicide

इटारसी। करीब छह वर्ष पुराने एक चाकूबाजी के मामले में कोर्ट ने आरोपी राजू ठाकुर, निवासी न्यास कालोनी इटारसी को धारा 307 भादंवि में दोषी पाते हुए 4 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी राजू ने 21 फरवरी 2017 को न्यास कालोनी में रहने वाले दिलीप को चाकू से पेट में वार कर हत्या करने के उद्देश्य से फरयादी के मार्मिक भाग पर हमला किया जिससे उसे प्राणघातक चोटें आई। घटना की रिपोर्ट नगर थाना में दिलीप ने की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

तृतीय अपर न्यायधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा के न्यायालय में सुनवाई हुई, एजीपी भदौरिया ने बताया कि अभियोजन ने कुल 9 गवाह पेश कर आरोपी राजू ठाकुर के खिलाफ धारा 307 भादवि का अपराध प्रमाणित कर दिया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 4 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये से दंडित किया। आरोपी को जिला जेल नर्मदापुरम भेजा गया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया, राजीव शुक्ला और सत्यनारायण चौधरी ने की।

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