लेवल क्रासिंग जागरूकता अभियान में लोगों को दे रहे समझाइश

Post by: Rohit Nage

इटारसी/भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रासिंग जागरूकता दिवस (International Level Crossing Awareness Day) (15 जून) के उपलक्ष्य में लेवल क्रासिंग (Level Crossing) उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिये मंडल की संरक्षा एवं इंजीनियरिंग टीम द्वारा भोपाल मंडल (Bhopal Division) पर विशेष लेवल क्रॉसिंग जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान के तहत आज रोड यूजर्स की गहन काउंसलिंग के साथ-साथ लेवल क्रासिंग पार करते समय बरती जाने वाली सावधानियों से संबन्धित पंपलेट्स का वितरण कर उन्हें बताया कि रेल समपार फाटक बंद होने पर रुकिये, जबरदस्ती मत करिए। फाटक खुलने पर ही उसे सावधानी से पार करिए। आती हुई ट्रेन के हॉर्न की आवाज पर ध्यान दीजिये, कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, यह सुनिश्चित होने पर ही रेल समपार को पार करिये।

उन्हें बताया गया कि रेल अधिनियम 1989 की धारा 146 के तहत रेल सेवकों के कर्तव्यों में बाधा डालना और अधिनियम की धारा 160 के तहत समपार फाटक को अनाधिकृत रूप से खोलना या तोडऩा दण्डनीय अपराध है। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने आम जनता से अपील की है कि रेलवे समपार फाटक पार करते समय वहां पर लगे संकेतों के नियमानुसार पालन करें और इस अभियान के दौरान बताई जा रही सावधानियों को ध्यान में रखें।

इसके साथ ही सामाजिक एवं गैर सरकारी संगठनों से अपील है कि वह सड़क उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर समपार फाटक पर संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में अपना योगदान दें।

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