इटारसी। हाईकोर्ट ने सेमरी हरचंद के एक चैक बाउंस प्रकरण में जमानत के आदेश दिये हैं। प्रकरण में आवेदक को ट्रायल कोर्ट एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय नर्मदापुरम ने सजा दी थी एवं 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था ।
उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आवेदक की ओर से इटारसी के अधिवक्ता अभय तिवारी ने पैरवी की है, जो कि उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय कर रहे हैं। श्री तिवारी के अनुसार प्रकरण में आवेदक को मिथ्याजनक तथ्यों को ध्यान में रखकर फंसाया गया था। उच्च न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर आवेदक को जमानत दी है।











