इटारसी। तृतीय जिला अपर सत्र न्यायालय ने आज एक 8 वर्ष पुराने चाकूबाजी के मामले में तीन आरोपियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
एपीजी भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि मामले में तीन आरोपियों को तृतीय अपर सत्र जिला न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा की अदालत ने दस-दस वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पूर्व से जमानत पर थे, आज फैसले के वक्त वे अदालत में मौजूद थे, जिन्हें भेज दिया गया है। श्री भदौरिया ने बताया कि मामला 13 अगस्त 2014 का है, जब रेलवे स्टेशन के सामने रात 1:15 बजे मोती पान वाले के पास फरियादी शरीफ निवासी नाला मोहल्ला पान खा रहा था, उसके साथ उसका दोस्त विक्रम कौल भी था। उसी दौरान शाहिद हसन, सत्यम उर्फ छोटू वर्मा, आसिफ उर्फ अस्सू शेख, तीनों की उम्र करीब 25 वर्ष है, वहां आये और पुरानी रंजिश के कारण आकर उस पर हमला कर दिया। शाहिद और छोटू ने शरीफ पर चाकू से हमला कर दिया।
यहां आयी थी चोट
एपीजी भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि चाकूबाजी की इस घटना में शरीफ के आंख के बीच में, पसली, पीठ और दाहिने घुटने के पास चोट आयी थी। इस दौरान आरोपियों ने उसे गलियां भी दीं। आज आरोपियों के खिलाफ धारा 307 में दस वर्ष का कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड तथा धारा 294 के अंतर्गत तीन माह का कारावास और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी। आज आरोपी कोर्ट में मौजूद थे, जिन्हें फैसले के बाद जेल भेज दिया। मामले की पैरवी एपीजी भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की है।