वर्ष 2023 में 8297 अनाधिकृत वेंडरों के विरूद्ध रेल अधिनियम की कार्यवाही हुई

वर्ष 2023 में 8297 अनाधिकृत वेंडरों के विरूद्ध रेल अधिनियम की कार्यवाही हुई

भोपाल। रेल सुरक्षा बल (Railway Protection Force) भोपाल मंडल (Bhopal Division) द्वारा वाणिज्य विभाग से समन्वय करते हुये अलग-अलग स्टेशनों पर अवैध वेंडरों (Illegal Vendors) पर कठोर कार्यवाही करने हेतु विशेष टीमें गठित की गई।

टीम ने भोपाल मंडल के क्षेत्राधिकार में खंडवा-इटारसी,भोपाल-बीना, ग्वालियर-गुना एवं गुना-मक्सी खंड में मे प्रभावित यात्री गाडियों को चिन्हित कर एवं हरदा (Harda), इटारसी (Itarsi), रानी कमलापति (Rani Kamalapati), भोपाल (Bhopal), संत हिरदाराम नगर (Sant Hirdaram Nagar), विदिशा (Vidisha), बीना (Bina), गुना (Guna) एवं शिवपुरी (Shivpuri) स्टेशनों पर विशेष निगरानी एवं यात्री गाडिय़ों की चैकिंग करते हुये नियमित कार्यवाही एवं विशेष अभियान के तहत् अनाधिकृत वैंडरों के विरूद्व रेल अधिनियम की धारा-144 के तहत् वैधानिक कार्यवाही कर वर्ष 2023 में कुल 8297 मामलों में 90,15,415 रुपए का जुर्माना लगाया।

इस प्रकार आरपीएफ भोपाल द्वारा अनाधिकृत वेंडरों के विरूद्व शिकंजा कसते हुये वर्ष 2022 में 7231 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 में 1066 अधिक मामले पंजीकृत किये गये है। आरपीएफ द्वारा अनाधिकृत वेंडरों के विरूद्व नियमित कार्यवाही एवं विशेष अभियान लगातार जारी है।

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AUTHORRohit

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