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उपचुनाव विशेष: आचार संहिता पर क्या कर सकतें है क्या नहीं, जानिए

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भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव(By-Election) की तारीखों का ऐलान होते ही प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों(Assembly seats) के 19 जिलों में भारतीय निर्वाचन आयोग(election Commission of India) द्वारा आदर्श आचार संहिता(Code of Conduct) लागू की जा चुकी है। चुनावी प्रक्रिया के तहत कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह जरूरी है किए विधानसभा क्षेत्र में धारा 144 लागू की जाती है। इसके संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं।

आम व्यक्ति क्या कर सकता है
1. बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जुलूसए रैलीए धरना या सभा का आयोजनध्संचालन नहीं करेगा और न ही उसमें सम्मिलित होगा।
2. कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेंगा जिसके कारण शिक्षण संस्थाऐं, होटल, दुकानें, उद्योग, निजी एवं सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो सके।
3. कोई भी व्यक्ति सक्षम अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा।
4. आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, बांस, बल्लम, फर्सा, भाला आदि लेकर नहीं घूमेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा।

5. सभी आग्नेय शस्त्र की अनुज्ञप्ति  निलंबित की जाती हैए अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपने शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराये।

उपरोक्त आदेश इन लोगों पर लागू नहीं होगा
ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट
ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी, कर्मचारी
ड्यूटी पर तैनात अन्य अधिकृत लोक सेवक
राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा दी गई छूट वाले नागरिक

दिव्यांगों(Divyang) एवं वृद्ध मतदाताओं के लिये नई पहल
विधानसभा उप चुनाव(Assembly by-election) क्षेत्रों में दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिये इस बार नई पहल की गयी है। पोस्टल बैलेट(Postal Ballet) के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक जो 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति तथा कोविड-19 से प्रभावित या संदिग्ध व्यक्तियों को सुविधा दी जायेगी। पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक मतदाता को सभी अपेक्षित विवरण देते हुए फार्म-12डी में संबंधित निवार्चन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की यह प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण कर ली जावेगी।

 

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