इटारसी। बहुचर्चित सुभाष तोमर हत्याकांड (Subhash Tomar murder case) में ग्राम बिछुआ रामपुर गुर्रा थाना अंतर्गत सत्र प्रकरण 38/20 में आरोपी गोपाल कहार को आजीवन कारावास ताजिंदगी जेल और 1000 रुपये जुर्माना से प्रथम अपर सत्र न्यायधीश देवेश उपाध्याय की अदालत ने दंडित किया है।
घटना के संबंध में अति जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया (District Public Prosecution Bhure Singh Bhadauria) ने बताया कि 26 जून 2020 को आरोपी गोपाल कहार ने धारदार हंसिया से सुभाष तोमर की गर्दन पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई थी। आरोपी के खिलाफ अभियोजन ने 24 गवाह प्रस्तुत किये और 35 दस्तावेज घटना से सम्बंधित प्रस्तुत किये। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने की थी। प्रकरण में आरोपी घटना दिनांक से ही जेल में है। उसे जमानत का लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। आरोपी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुआ। आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया। न्यायाधीश देवेश उपाध्याय से एजीपी श्री भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने आरोपी गोपाल कहार को फांसी या अधिकतम सजा से दंडित करने का निवेदन किया जिस पर न्यायाधीश ने आरोपी गोपाल कहार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर पैरवी अति जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने की।