रविवार, सितम्बर 8, 2024

LATEST NEWS

Train Info

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल में एडमिशन के लिए आयु सीमा निर्धारण में किया संशोधन

इटारसी। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग (Madhya Pradesh Government School Education Department) ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए नर्सरी (Nursery), केजी (KG) और पहली क्लास में एडमिशन (Admission) के लिए तय बच्चों की आयु सीमा में छूट बढ़ा दी है।

मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसमें नर्सरी, केजी 1, केजी2 के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई कर दी गई है। साथ ही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 30 सितंबर कर दी गई है। अब 30 सितंबर तक जन्म तिथि वाले बच्चे भी कक्षा एक में प्रवेश ले सकेंगे। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा था कि पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इससे 1 अप्रैल के बाद जन्मे कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है।

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने दिनांक 28 फरवरी 24 को जारी किये गये आदेश में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में कक्षा नर्सरी के लिये 3 वर्ष और कक्षा पहली के लिये 6 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया था। आज जारी नये आदेश में इस तिथि में संशोधन करते हुये नर्सरी केजी 1 व केजी 2 में प्रवेश की तिथि को 1 अप्रैल 24 के स्थान पर 31 जुलाई 2024 और कक्षा पहली में प्रवेश की तिथि 1 अप्रैल 24 के स्थान पर 30 सितंबर 2024 की है।

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

MP Tourism

error: Content is protected !!

Jansampark MP News