दीपावली के छोटे-छोटे व्यापारी और कारीगरों से नहीं लिया जाएगा बाजार बैठकी शुल्क

दीपावली के छोटे-छोटे व्यापारी और कारीगरों से नहीं लिया जाएगा बाजार बैठकी शुल्क

इटारसी। राज्य शासन (State Government) ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (Madhya Pradesh Municipality Act 1961) की धारा 132, सहपठित धारा 346 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1656 (Madhya Pradesh Municipal Corporation Act 1656) की धारा 163, सहपठित धारा 426 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपावली (Deepawali) पर छोटे व्यापारियों की दुकानें बाजार बैठकी से मुक्त कर दी है।
बाजार बैठकी से मुक्त दुकानों में स्थानीय, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों के द्वारा दीपावली पर्व हेतु निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीपमालाएं तथा धार्मिक प्रतीकों के विक्रय हेतु नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद एवं नगर परिषद के क्षेत्रांतर्गत लाये जाने तथा विक्रय किये जाने पर पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्हें बाजार एवं तह बाजारी के कर/शुल्क से छूट प्रदान की है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जो 5 नवंबर 2022 तक प्रभावशील रहेगा।

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AUTHORRohit

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