उपभोक्ताओं (Consumers) को बताए उनके अधिकार

Post by: Poonam Soni

इटारसी। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस (National Consumer Rights Day) पर अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन ने जागरूकता कार्यक्रम गोठी धर्मशाला में किया। कार्यक्रम में लोगों को उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी दी। एआईसीपीओ के जोनल प्रेसिडेंट दीपक बनोरिया (AICPO’s zonal president Deepak Banoria) ने बताया कि हम उपभोक्ताओं को समान खरीदने से पहले उसका रेट, उसकी एक्सपायरी डेट और जिस कंपनी का सामान हमने मांगा है, वो ही दिया है कि नहीं, किसी भी वस्तु की गारंटी का मतलब होता है कि अगर उस पीरियड में वो वस्तु खराब हो जाए तो कंपनी उसको बदल कर नई देगी और वारंटी का मतलब है कि उस पीरियड में खराब वस्तु को वो रिपेयर करके देगी। जानकारी की इस श्रंखला में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरविंद गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक परेशान उपभोक्ता किस तरह और कहां अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी परेशान व्यक्ति एक सादे पेपर पर अपनी शिकायत बिल के साथ होशंगाबाद उपभोक्ता कोर्ट भेज सकता है या उपभोक्ता फोरम के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
अधिवक्ता संघ के सचिव पारस जैन (Paras Jain, Secretary, Advocates Association) ने भी इस बात पर जोर दिया कि हमको हमेशा बिल लेना चाहिये, क्योंकि उसके बिना हमारी शिकायत नहीं होगी। ऐसी समस्त जानकरियां आज उपस्थित लोगों को दी गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुमन सिंह ने की और मंच संचालन मोहनीश मंगवारिया ने किया। इस अवसर पर मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय राठौर, भरत राजपूत, प्रदीप तिवारी, शीतल मालवीय, साहिल आदि उपस्थित थे।

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