इटारसी। वन विभाग के विश्राम गृह अब केवल वन विभाग के अधिकारियों को ही आवंटित होंगे, अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, वन विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल के एक आदेश अनुसार उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार वन विश्राम गृह का आरक्षण केवल वन विभाग के अधिकारियों के लिए ही किया जाए, अन्य किसी बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं।
इस आदेश के बाद वन विभाग के रेस्ट हाउस में केवल वन विभाग के अधिकारी ही ठहर सकेंगे, बाहरी व्यक्तियों को यह आवंटित नहीं किये जाएंगे।