नर्मदापुरम। न्यायालय ने लगभग 2 वर्ष पूर्व हुई लूट के आरोपी को 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। घटना 10 जनवरी 2020 की है।फरियादी महेन्द्र परसवार ने पुलिस थाना कोतवाली नर्मदापुरम में शिकायत दर्ज की कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मीनाक्षी चौक नर्मदापुरम में ग्रुप रिलेशनशिप आफिसर के पद पर पदस्थ है, उसके द्वारा महिलाओं को रोजगार के लिए समूह लोन दिया जाता है। जिसका मासिक कलेक्शन करके करीबन 40-42 महिलाओं से कुल 80,850 रूपये एवं बैंक से मिले इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट को एक बैग में लेकर करीबन 5ः10 बजे बीटीआई और बालागंज के बीच राधिका टेन्ट हाउस के आगे रोड पर रेल्वे लाइन के किनारे पहुंचा था। उस दौरान आरोपी आकाश ,दुर्गेश व नितिन ने लूट की योजना के अनुसार ,स्कूटी से दो व्यक्ति (दुर्गेश एवं नितिन) उसके पास आये उसकी मोटरसाइकिल रुकवाकर चाकू से डरा-धमकाकर उसकी पीठ पर टंगा बैग छुड़ाकर भाग गये। फरियादी की शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।
मामले की विवेचना उप निरीक्षक सुनील घावरी ने की थी। अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान 04 जुलाई 2021 को आरोपी नितिन केवट की मृत्यु हो चुकी है। एक अन्य आरोपी के बाल अपचारी होने से उसका विचारण बाल न्यायालय में चल रहा है। आरोपी दुर्गेश केवट का विचारण हुआ। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम ने आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी गोविंद शाह, उप-संचालक (अभियोजन) तथा एडीपीओ अरुण पठारिया द्वारा की गई है।