हाईकोर्ट का सख्त आदेश, 2 दिन में महर्षि विद्या मंदिर कु मोक्षा की टीसी घर जाकर दे

Post by: Rohit Nage

Strict order of High Court, give TC of Maharishi Vidya Mandir Ku Moksha at home within 2 days
  • इटारसी के टैगोर विद्या मंदिर में प्रवेश लेना है मोक्षा सराफ को

इटारसी। इटारसी की दीपिका सराफ ने अपनी बेटी मोक्षा सराफ के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टीसी)और मार्क शीट हेतु महर्षि विद्या मंदिर सिवनी छपारा को आवेदन दिया, किंतु उन्होंने टीसी और मार्कशीट जारी नहीं की। इससे क्षुब्ध होकर अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू के माध्यम से जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की।

Aishwarya

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जीएस आहलूवालिया ने याचिका को स्वीकार करते हुए महर्षि विद्या मंदिर सिवनी को दो दिन के अंदर इटारसी स्थित घर पर जाकर स्थानांतरण प्रमाण पत्र और अंक सूची प्रदान करने के आदेश प्रदान किए हैं। उक्त प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई में कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायाधीश विवेक जैन ने निर्देश जारी करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी छपारा को पूरे मामले की विशेष इंक्वारी कर दो सप्ताह में शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

उल्लेखनीय है कि मोक्षा सराफ को पिता विनय सराफ की आपत्ति के कारण टीसी जारी नहीं की जा रही थी, जिसके कारण मोक्षा को टैगोर विद्या मंदिर इटारसी में स्थाई प्रवेश नहीं ले पा रही थी और उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी। उक्त याचिका में शासन की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने कहा कि याचिका स्वीकार हो जाने से मोक्षा सराफ की शिक्षा अब प्रभावित नहीं होगी।

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