सोहागपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री मधुलिका मूले (Ms. Madhulika Mule), सोहागपुर (Sohagpur) के न्यायालय ने आरोपी धनराज (Dhanraj) उर्फ धन्नू को धारा-25 आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी (District Prosecution Officer), नर्मदापुरम् (Narmadapuram) राजकुमार नेमा (Rajkumar Nema) ने बताया कि 10 फरवरी 2024 को सेमरी हरचंद (Semri Harchand) चौकी में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि लवकुश कुशवाहा मंदिर ( Lavkush Kushwaha Mandir) के सामने धनराज (Dhanraj) उर्फ धन्नू कुशवाहा अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर लहरा रहा है और लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलने पर सेमरी हरचंद थाना चौकी के एएसआई अशोक सातनकर (ASI Ashok Satankar) एवं आरक्षक संजय गिरी (Sanjay Giri) को लेकर मौके पर पहुंचे। वहां धनराज उर्फ धन्नू पिता श्यामलाल कुशवाहा (Shyamlal Kushwaha) लोहे का छुरा लेकर लहराकर बोल रहा था कि जिसने मेरी रिपोर्ट की, आज उसे छोड़ूंगा नहीं, जिससे लोग डरे-सहमे खड़े थे।
मौके पर पुलिस स्टॉफ एवं राहगीरों के माध्यम से आरोपी को पकड़ा। पुलिस चौकी सेमरी हरचंद में धारदार छुरे को धारा-25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत जब्त किया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् आरोपी को विरूद्ध न्यायालय सोहागपुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन तर्कों से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया। शासन की ओर से बाबूलाल काकोडिय़ा (Babulal Kakodiya), सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, सोहागपुर नेसशक्त पैरवी की।