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पीड़िता ने आरोपी को पहचानने से किया इंकार, फिर भी क्यों हुई सजा… जाने

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इटारसी। द्वितीय जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश सविता जड़िया (Second District and Sessions Judge Savita Jadia) ने एक किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सी केबिन निवासी आरोपी रोहित उर्फ़ ऋषि कुल्हारे को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पाक्सो एक्ट, अपहरण एवं दुष्कर्म तीनों मामलों में उसे सजा मिली।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि थी कि 9 मार्च 2021 की रात 11 बजे जब वह चौपाटी से ठेला लेकर अपने घर गया, यहां उसने खाना खाया, तब तक सभी लोग सो गए थे। रात 12:45 मिनट पर उसकी नींद खुली तो देखा कि उनकी बेटी घर पर नहीं थी, आसपास काफी तलाश की, लेकिन बेटी का पता नहीं चला, इसके बाद उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया।

नाबालिग होने के कारण पुलिस ने अज्ञात व्‍यक्ति के विरूद्ध धारा 363  के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की। विवेचना के दौरान किशोरी को पुलिस द्वारा मंडीदीप जिला रायसेन से अभियुक्‍त रोहित उर्फ ऋषि कुल्‍हारे के पास से बरामद किया गया। आरोपी को 15 मार्च 2021 को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 363, 366, 376 (2) (एन) भादवि एवं पाक्‍सो अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्‍यायालय में पेश किया गया।

न्‍यायालय में पीड़िता ने घटना का समर्थन नहीं किया, साथ ही उसे पहचानने से इंकार करते हुए कहा कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई। किशोरी ने युवक पर उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की बात से भी इंकार कर दिया।

पुलिस द्वारा प्रस्‍तुत आरोपी और पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट में पाए गए धब्बों का अभियुक्‍त के खून के नमूने से मिलान हो गया, इस आधार पर न्यायालय ने अभियुक्‍त को लैंगिंक कृत्‍य करने का दोषी पाते हुए दोषी करार दिया। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी एचएस यादव ने पैरवी की।

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