अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने की पैरवी
इटारसी। करीब आठ माह पुराने हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पीडि़त पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने की। मामला उधारी के पैसों के लेन-देन का है, जिसमें आरोपियों ने किराना दुकान संचालक के सिर पर डंडे से वार किया था। यहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे होशंगाबाद रैफर किया था।
अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि 21 मार्च 2022 को फरियादी मजदूरी करने वाले चौकीपुरा सुखतवा निवासी बलराम उईके ने थाना केसला में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके भांजे दयाराम मर्सकोले की किराना दुकान पर सामान लेने गया, तभी मोहल्ले के मनोज एवं उसका भांजा सोनू भी दयाराम की दुकान पर सामान लेने आये। उधारी के पैसों के लेन देन की बात को लेकर मनोज एवं सोनू उसके भांजे दयाराम से रंजिश रखते हंै। 20 मार्च 2022 को 9 बजे मनोज एवं सोनू दयाराम से उधारी में सामान लेने एवं गुटका पाउच मांगने दुकान पर आये तो दयाराम ने पहले की उधारी चुकाये बिना सामान नहीं देने को कहा। इससे गुस्साए मनोज एवं सोनू ने दयाराम को गालियां देते हुए दुकान के अंदर डंडा लेकर जबरन घुसे और सोनू ने दयाराम को सिर में बायें तरफ मारा तथा मनोज एवं सोनू ने दुकान से खींचकर गली में बाहर निकाला और मनोज ने गली में दयाराम को लकड़ी के डंडे से बायें हाथ की भुजा पर मारा, जिससे दयाराम को चोट लगने के कारण जमीन पर गिर गया।
बलराम ने बीच बचाव का प्रयास किया तो मनोज ने लकड़ी के डंडे से उसे भी दाहिने हाथ की अंगुलियों में मारपीट कर चोट पहुंचाई। दयाराम को सिर में चोट लगने के कारण सिर एवं कान से खून निकलने लगा। दयाराम के चिल्लाने पर दयाराम की बहन सविता एवं भाई मायाराम, चाचा कल्लू आये और बीच बचाव किया। मनोज एवं सोनू ने दयाराम को जान से मारने की धमकी दी। दयाराम को चोट लगने के कारण तुरंत सुखतवा अस्पताल लेकर गये जहां प्राथमिक उपचार पश्चात् उसे इटारसी अस्पताल फिर होशंगाबाद रैफर कर दिया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना केसला में आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 452, 323, 506, 34 भादसं का पंजीबद्ध किया। नाया गया।
अपर लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया ने बताया कि न्यायालय द्वितीय सेशन न्यायाधीश इटारसी कु.सविता जडिय़ा की अदालत ने आरोपी मनोज पिता जीलू उईके 30 वर्ष, निवासी चौकीपुरा सुखतवा और सोनू धुर्वे पिता दिलीप धुर्वे 23 वर्ष निवासी चौकीपुरा सुखतवा को सात वर्ष का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। मनोज उईके और सोनू धुर्वे 3 अप्रैल से आज सजा सुनाये जाने के वक्त तक 8 माह पांच दिन अभिरक्षा में रहे हैं, अत: ये अवधि सजा में से कम हो जाएगी।