किसान अपनी बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर लगा सकते हैं सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant)

किसान अपनी बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर लगा सकते हैं सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant)

सोलर पावर प्लांट (Solar power plant) लगाने हेतु किसान 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

होशंगाबाद। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (Prime Minister Kisan Energy Security and Upliftment Campaign) कुसुम अघटक योजना के अंतर्गत जिले के ऐसे किसान जिनकी बंजर व अनउपयोगी भूमि जिले के चिन्हित विद्युत सब स्टेशनों के 5 किलोमीटर के दायरे में आती हो वे किसान कुसुम योजना (Kisan Kusum Yojna) के तहत अपनी भूमि पर सोलर पावर प्लांट (Solar Pawar Plant) लगा सकते हैं। किसान सोलर पावर प्लांट से बनी बिजली को विद्युत कंपनियों को बेच कर आय प्राप्त कर सकते हैं। योजना अंतर्गत इच्छुक किसान ऑनलाइन पोर्टल www.cmsolarpump.mp.gov.in पर 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। योजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। किसानों से आवेदन ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे।

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बी के व्यास(B.k Viyas) ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा विकास एवं उत्थान महा अभियान – कुसुम अ योजना के अंतर्गत जिले के किसान, किसान समूह , कृषि उत्पादक संगठन, वाटर युजर एसोसिएशन, सहकारी संस्थान एवं पंचायत जिनके पास बंजर एवं पड़त भूमि हो वे स्वयं अथवा निवेशकों के माध्यम से सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं।

सोलर पावर प्लांट में बनी बिजली सीधे विद्युत सब स्टेशन पहुंचेगी, जहां विद्युत कंपनी द्वारा बनी बिजली का संधारण लेखा जोखा रखा जाएगा ।संयत्र से बनी बिजली की खरीदी का दाम किसान/ निवेशक को मिलेगा। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत चिन्हित विद्युत सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहे न्यूनतम 2 एकड़ से लेकर अधिकतम 10 एकड़ तक की भूमि शामिल होगी। जिसमें 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के प्लांट लगाए जा सकेंगे। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी ने बताया कि किसान द्वारा स्वयं निवेश न करने पर निवेशकों के माध्यम से सोलर प्लांट लगाने पर विद्युत नियामक द्वारा निर्धारित दर पर भूमि लीज पर देकर निश्चित वार्षिक किराया प्राप्त कर सकेंगे।

व्यास ने बताया कि योजना के तहत होशंगाबाद जिले में स्थित सभी तहसीलों में कुल 63 विद्युत सब स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनके 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले किसानों की भूमि योजना में शामिल हो सकेगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भाई जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्री बी के व्यास मोबाइल नंबर 9406534414 से संपर्क कर सकते हैं।

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