इटारसी में 80 शहरी और 18 ग्रामीण सहित 98 केन्द्रों पर होगा मतदान

इटारसी में 80 शहरी और 18 ग्रामीण सहित 98 केन्द्रों पर होगा मतदान

इटारसी। लोकसभा चुनाव के लिए कल शुक्रवार 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। इटारसी के शहरी क्षेत्र में 80 एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों के 18 मिलाकर कुल 98 मतदान केन्द्रों पर मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट डालेंगे। इटारसी में 80 मतदान केन्द्रों में आदर्श मतदान केन्द्रों की संख्या कुल 15 है, इसी में शासकीय एमजीएम कालेज के वाणिज्य संकाय में एक बूथ को पिंक मतदान केन्द्र बनाया गया है। विधानसभा 137 होशंगाबाद अंतर्गत 1,13,315 पुरुष मतदाता 1,10,547 महिला मतदाता 16 थर्ड जेंडर सहित 223878 कुल मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिले में 1187 मतदान केंद्र पर मतदान होगा।

जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम जिले के लिए कुल 1187 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं जिसमें 136 सिवनीमालवा विधानसभा अंतर्गत 318 मतदान केंद्र, 137 होशंगाबाद विधानसभा अंतर्गत 238, 138 सोहागपुर विधानसभा अंतर्गत 314, 139 पिपरिया विधानसभा अंतर्गत 317 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। मतदान केन्द्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के लिए छाया तथा पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही सभी केन्द्रों में रैम्प, व्हीलचेयर, बिजली, पेयजल, शौचालय सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई भी एक लेकर जाएं

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की गई है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नंबर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।

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AUTHORRohit

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