तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Post by: Manju Thakur

Double life imprisonment to the accused of murder of milk dairy operator

इटारसी। रेत के अवैध परिवहन के एक आरोपी और महिला आरक्षक से बलात्कार के आरोपी बस कंडक्टर की जमानत याचिका आज कोर्ट ने खारिज कर दी है। जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने जोरदार विरोध किया था।
नगर थाना इटारसी में आरोपी दीपक साहू पर रेत का अवैध परिवहन कर ट्रैक्टर ट्राली से रेत चोरी के आरोप में प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी की जमानत पर आज सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे के न्यायालय में हुई। एक अन्य प्रकरण में महिला आरक्षक के साथ बलात्कार के आरोपी विष्णु रघुवंशी की जमानत पर भी सुनवाई की। दोनों सरकारी वकीलों ने उपरोक्त जमानत आवेदन पत्रों का विरोध किया जिस पर ने दोनों आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी।
उधर सुखतवा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आरोपी राम शंकर विश्नोई निवासी हरदा सागौन की लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए लाखों की सागौन आरोपी ट्रकों में भरकर राजस्थान में ले जाकर बेचता था। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में अनेकों प्रकरण इस प्रकार के दर्ज किए थे। आरोपी वर्तमान में जिला जेल बैतूल में है। उसके जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश श्रीमती प्रीति सिंह ने की। जमानत आवेदन पत्र पर कल एवं आज 2 दिन सुनवाई की गई। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक अधिकारी भूरे सिंह भदौरिया ने आरोपी के जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में अनेक मामले जिस प्रकार के दर्ज है, आदतन अपराधी है, जमानत रद्द की जाए। न्यायालय ने तर्क से सहमत होते हुए आरोपी राम शंकर विश्नोई का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया।

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