प्रतिबंध अवधि में मत्स्याखेट पर होगी 5 साल की जेल
आज से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्याखेट निषेध
होशंगाबाद। जिले में आज से 15 अगस्त तक मछली पकडऩे और मारने पर प्रतिबंध लग गया है। प्रतिबंध के बावजूद मत्स्याखेट करते पाये जाने पर मप्र मत्स्य क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 1981 की धारा 5 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है।
कलेक्टर धनंजय सिंह ने शासन के निर्देशानुसार अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि जिले में 16 जून से 15 अगस्त की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया है। इस अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग के निर्देशानुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है ,को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद रहेगा। वर्षा ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण एवं मत्स्य पालकों को सूचित किया है, कि उक्त अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, परिवहन, विपणन ना तो स्वयं करें और ना ही इस कार्य में अन्य को सहयोग दें।