इटारसी। शहर के बहुचर्चित देशबंधु स्कूल प्राथमिक शाला के प्रकरण में आज व्यवहार न्यायालय वर्ग एक मीनल श्रीवास्तव ने पारित आदेश में फ्रेन्ड्स स्कूल गवर्निंग बोर्ड इंडिया के अटार्नी डेनिस जोनाथन के पक्ष में निर्णय पारित किया है। कोर्ट ने आदेश किया है कि प्रतिवादीगण नगर पालिका इटारसी, कलेक्टर होशंगाबाद एवं प्रधानपाठक देशबंधु शाला इटारसी नजूल शीट नंबर 5, प्लाट नंबर 7/1, रकबा 131157 वर्गफुट जिस पर देशबंधु शाला संचालित होती थी, उक्त भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और ना ही किसी के माध्यम से कराए। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार, कब्जा न जताएं और ना ही उस पर कोई नवनिर्माण करें, साथ ही वादी का वाद व्यय भी वहन करे।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण
देशबंधु प्राथमिक शाला जहां संचालित होती थी, पह फे्रन्ड्स स्कूल की भूमि है, उसे किराए पर दिया था। भवन क्षतिग्रस्त होने से शाला अन्य जगह संचालित होने लगी। इस बीच फ्रेन्ड्स कमेटी को जानकारी मिली थी कि उसके स्वामित्व की इस भूमि पर नगर पालिका द्वारा जनसहयोग और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक भवन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रेन्ड्स कमेटी ने इस पर रोक के लिए कोर्ट का सहारा लिया, इस पर यह निर्णय पारित किया है। फे्रन्ड्स कमेटी की ओर से अधिवक्ता हिमांशु मिश्र, सतीश चौहान, संजय गुप्ता ने पक्ष रखा।