लोक अदालत : नपा ने दिये 60 लाख के नोटिस

Post by: Manju Thakur

इटारसी। 13 जुलाई को लगने वाली लोक अदालत के माध्यम से बकाया कर वसूली के लिए नगर पालिका ने करीब साठ लाख रुपए के नोटिस बकायादारों को दिये हैं। नपा के राजस्व विभाग के अनुसार सभी बकायादारों से उम्मीद की गई है कि वे किसी कानूनी स्थिति से बचने के लिए अपना बकाया जमा करें ताकि अप्रिय स्थिति न बने। जो बकायादार एकमुश्त बकाया राशि का भुगतान करेगा, उसे नियमानुसार सरचार्ज में छूट दी जाएगी।
लोक अदालत 13 जुलाई, शनिवार को लगेगी। इसके लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं ने बकायादारों को नोटिस तामील कराए हैं। नगर पालिका ने अपने करीब साढ़े सात सौ बकायादारों को करीब साठ लाख रुपए के नोटिस तामील कराए हैं। इन बकायादारों में संपत्तिकर के 350 बकायादारों को 26 लाख 50 हजार रुपए, जलकर के 222 बकायादारों को 12 लाख 70 हजार के और मकान-दुकान किराया के 170 बकायादारों को 21 लाख रुपए के नोटिस दिये हैं। राजस्व निरीक्षक भरतलाल सिंघावने ने बताया कि 13 जुलाई को लोक अदालत में एकमुश्त राशि जमा करने वाले बकायादारों को अधिभार से छूट दी जाएगी।

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