नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले को 03 वर्ष का कारावास एवं दस हजार अर्थदंड

सिवनी मालवा। अपर सत्र न्यायाधीश (Additional Sessions Judge), सिवनी मालवा (Seoni Malwa) सिराज अली (Siraj Ali) के न्यायालय ने आरोपी अजय (Ajay) उर्फ भूरा मालवीय (Bhura Malviya) को 354 आईपीसी में 3 वर्ष कारावास एवं 5000 अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 मे 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से पैरवी मनोज जाट (Manoj Jat), विशेष लोक अभियोजक, सिवनी मालवा ने की।

जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ( District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया कि फरियादिया ने शिकायत की थी कि मेरी नाबालिग लड़की (पीडि़ता) ने मुझे बताया कि 19 मार्च 21 को शाम 4 बजे वह अपने घर के पीछे खेत में बकरी चराने गयी थी। वहीं पर मेरे गांव का भूरा उर्फ अजय मालवीय भी अपनी बकरी चरा रहा था। भूरा बकरी चराते हुये पीडि़ता के साथ बुरी नीयत से हाथ पकडकर छेडख़ानी करने लगा, पीडि़ता रोने लगी तो आरोपी भूरा बोला कि अगर किसी को यह बात बताई तो जान से मारकर फेंक दूंगा।

पीडि़ता रोते हुये घर आयी और सारी बात पड़ोस में रहने वाली चाची एवं माता-पिता को बताई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत धारा 354(क), 354, 506 भादवि. 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर मामले को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त अजय उर्फ भूरा मालवीय को दोषी घोषित किया गया।

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AUTHORRohit

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