नाबालिग से छेड़छाड़ एवं धमकी देने के आरोपी को 05 वर्ष का कारावास

Post by: Rohit Nage

नर्मदापुरम। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट (Special Court POCSO Act), नर्मदापुरम (Narmadapuram) के न्यायालय द्वारा आरोपी गब्बर (Gabbar) उर्फ जितेन्द्र (Jitendra) पिता पिंटल (Pintal) उर्फ ब्रजमोहन पटेल (Brajmohan Patel), 28 वर्ष को पॉक्सो अधिनियम की धारा- 10 में 5 वर्ष का कारावास तथा 354 ख भा.दं.वि में 3 वर्ष के कारावास 506 में 1 वर्ष का कारावास तथा कुल 7,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।

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जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा (District Prosecution Officer Rajkumar Nema) ने बताया थाना डोलरिया (Police Station Dolariya) अंतर्गत 17 वर्षीय पीडि़ता, जो कक्षा 11 वीं की पढ़ाई करती थी। 13 अप्रैल 2023 को दोपहर 02 बजे स्कूल से घर जा रही थी तभी आरोपी ने पीडि़ता को अकेला पाकर बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। पीडि़ता से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने नहीं छोड़ा तो जोर-जोर से चिल्लाने लगी, तो आरोपी भाग गया। तीसरे दिन आरोपी मिला और बोला कि अगर तू रात में 12 बजे सरकारी स्कूल के पास नहीं आयी तो मैं तुझे व तेरे भाई बहनों को जान से मार दूंगा, तब पीडि़ता डर के कारण उसी रात सरकारी स्कूल के पास पहुंच गयी जहां पर आरोपी पीडि़ता के मर्जी के बिना उसके टी शर्ट उतार दी और उसे छूने लगा।

आरोपी जान से मारने की धमकी देकर सरकारी स्कूल के पास बुलाता था और बुरी नीयत से पीडि़ता के शरीर को छूता था। इस तरह आरोपी द्वारा पीडि़ता को परेशान करने लगा था। पीडि़ता जब बहुत परेशान थी, तब मम्मी पापा के पूछने पर पीडि़ता ने सारी घटना बतायी और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। विचारण दौरान न्यायालय के समक्ष पीडि़ता एवं अन्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त गब्बर उर्फ जितेन्द्र पिता पिंटल पटेल को दोषी पाकर पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 में 5 वर्ष का कारावास तथा 354 ख भा.दं.वि में 3 वर्ष के कारावास 506 में 1 वर्ष का कारावास तथा कुल 7,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी (Lakhan Singh Bhavedi), जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

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