नर्मदापुरम/इटारसी । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने लोकहित एवं जनसुरक्षा की दृष्टि से पीपल मोहल्ला इटारसी के शेख जुम्मन आ.शेख अहमद, शेख अरमान आ. शेख जुम्मन एवं शेख गुलबहार आ.शेख अहमद की अनुज्ञप्ति लायसेंस विस्टफोटक नियम 2008 के नियम 118 के तहत निरस्त किये गये हैं। इसके अलावा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने ग्राम भौखेडी तहसील सोहागपुर निवासी महेश आहुजा आत्मज टेकचंद आहुजा एवं हाजी मंजिल के पास इटारसी निवासी अनिल बाजपेयी आ. स्व. नारायण प्रसाद बाजपेयी को पूर्व में जारी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा गतदिनो जारी उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गये हैं।