इटारसी। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी राजीव कुमार सिंह ने आरोपी आरती भेरूआ पत्नी अमर भेरूआ 26 वर्ष, निवासी साईंनाथ बेकरी के पास इटारसी तथा अरमान पिता शेख अशरफ 18 वर्ष निवासी शंकराचार्य नगर भोपाल को क्रमश: दो वर्ष और तीन वर्ष का कठोर दंड एवं दोनों को पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदंड भी किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एचएस यादव ने की। इन पर एक करीब 11 वर्ष की बच्ची से जबरन गुटखा पाउच बिकवाने, चोरी के लिए प्रेरित करने और यौन शोषण का आरोप था। बच्ची ने बाल कल्याण समिति होशंगाबाद को टेलीफोन पर सूचना दी थी और वहां से पुलिस की जानकारी में मामला आया था। पुलिस ने संपूर्ण जांच उपरांत कोर्ट में पेश किया था।
मामले में बताया गया है कि आरोपी आरती ने रेलवे स्टेशन के सामने से करीब 10 वर्ष की बच्ची को शाम करीब 3 बजे उसके माता-पिता को बताए बिना अपने साथ ले गई। आरती इस बच्ची से ट्रेन में न सिर्फ गुटखा पाउच बिकवाती रही बल्कि उसे ट्रेन में चोरी करने के लिए भी उकसाती रही थी। बच्ची यदि उसके काम करने से मना करती थी तो उसे मारपीट करना, जान से मारने की धमकी दी जाती थी। बच्ची ने बताया कि उसके साथ अरमान पिता शेख अशरफ ने भोपाल ले जाकर बुरा काम किया। अरमान रेलवे स्टेशन और ट्रेन में चाय बेचने का काम करता है। वह बच्ची को अपने साथ भोपाल ले गया और रेलवे स्टेशन के बाहर उसके साथ बुरा काम किया। उसके मना करने पर उससे मारपीट भी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी अरमान को धारा 354 भादंवि सहपठित धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा-8 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी आरती भेरूआ नाबालिग को ट्रेन में गुटखा, पाउच बेचने के धंधे में लगाकर संपूर्ण लाभ स्वयं प्राप्त करती थी। कोर्ट ने संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी आरती पर धारा-26 किशोर न्याय अधिनियम 2000 के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा भोगना होगी।