पिपरिया। अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम ने एक निर्णय पारित करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी संदीप अहिरवार को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 366 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 365 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 506 भाग 02 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि नाबालिग पीडि़ता ने थाना पिपरिया में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 04 अक्टूबर 2021 को पीडि़त बालिका प्रतिदिन की तरह अपनी साइकिल से ट्यूशन पढऩे पिपरिया जा रहीं थी, तभी आरोपी संदीप एवं राजेश मोटरसाइकिल से आकर पीडि़त बालिका को जोर जबरदस्ती कर नकली बंदूक दिखाकर उसे मोटर साइकिल पर बिठाकर पिपरिया स्थित बाहुबली लॉज ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की।
घटना की शिकायत पीडि़ता ने थाना पिपरिया में की थी, थाना पिपरिया में दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्व करते हुए पुलिस ने अनुसंधान कर धारा 376, 363, 365, 376=डी,506(2)भादवि. एवं धारा 03/04,16/17 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल 24 साक्षियों को परीक्षित कराया गया।
इस प्रकरण में आरोपी का ब्लड सेम्पल लेकर उसका डीएनए परीक्षण भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट धनात्मक प्राप्त हुयी। न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी संदीप अहिरवार को धारा 376,366,365,506(2) भादवि में दोषी पाकर दंडित किया। शासन की ओर से उपरोक्त मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक चौधरी विक्रम सिंह ने की।