इटारसी। ट्रक (Truck) ड्रायवरों ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत हिट-एंड-रन (hit-and-run) मामलों पर प्रस्तावित कानून का विरोध किया। आज यहां रेलवे मालगोदाम (railway warehouse) पर एकत्र ट्रक ड्रायवरों ने एक्ट की कठोर धाराओं को वापस लेने की मांग की। नये कानून में एक्सीडेंट (accident) पर 10 साल की जेल की सजा और पांच लाख जुर्माना सहित कड़े प्रावधान से ड्रायवर भयभीत हैं।
ट्रांसपोर्टरों (Transporters) का मानना है कि वैसे ही ट्रांसपोर्टर ड्रायवरों की कमी से जूझ रही है। ऐसे में लोग ड्राइवर के पेशे में प्रवेश करने या जारी रखने से हतोत्साहित हो सकते हैं, जिससे कमी बढ़ सकती है और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। ट्रांसपोर्टर वीरेन्द्रपाल सिंघ भाटिया (Virendrapal Singh Bhatia) ने कहा कि आज ट्रक ड्रायवरों ने आधा दिन हड़ताल की जिससे करीब दस लाख रुपए का नुकसान ट्रक ऑनर्स को उठाना पड़ा।
हालांकि ट्रक ऑनर एसोसिएशन (Truck Owner Association) से जुड़े अजय टप्पू मिश्रा (Ajay Tappu Mishra) ने इस बात से इतर कहा कि कोई हड़ताल नहीं हुई और उनका काम बराबर चला है। डीओसी का रैक लगा था और माल बराबर लगा है। अलबत्ता उन्होंने यह कहा कि ट्रक ड्रायवरों की मांग जायज है। परिवहन क्षेत्र और ट्रक चालक, जो देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं, इस कानून के संभावित प्रभावों के बारे में आशंकित हैं। सरकार को परिवहन उद्योग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कानून पर पुनर्विचार करना चाहिए।