आरटीई योजना का लाभ लेकर बच्चों को मिलेगी मुफ्त शिक्षा

Post by: Poonam Soni

आरटीई (RTE) का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। जिनके पास सीमित या कोई संसाधन नहीं है और जो लोग सुविधाहीन हैं। इसमें समाज के वो वर्ग भी शामिल हैं, जो संपन्न नहीं हैं। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी देना है। हमारे देश के हर बच्चे को शिक्षा लेने का राइट है। राइट टू एजुकेशन (right to education) के तहत ही मध्यप्रदेश सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आरटीई मध्यप्रदेश प्रवेश की शुरुआत की गई। RTE अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी निम्नवर्ग परिवार के बच्चो को कक्षा 8 वी तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार इसके आलावा भी सभी छात्रों को शिक्षा सम्बंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। RTE अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चे ही दाखिले हेतु योग्य होंगे साथ-साथ उनके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होनी आवश्यक है। इसके साथ ही युद्ध विधवाएँ, बीपीएल और PWD के उम्मीदवार भी इसका लाभ उठा सकते है। इस योजना के माध्यम से सरकार निम्नवर्ग परिवार के बच्चो को सहायता करना चाहती हैं, जिससे कि उनके जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हो सके। जिससे गरीब परिवार के बच्चों भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और सम्मानित जीवन जी पाएंगे।

आरटीई योजना लाभ

आरटीई कानून की मदद से गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा।

इससे हर साल कई गरीब परिवार के बच्चे मुफ्त में शिक्षा हासिल कर पाएंगे।

आरटीई कानून के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आवेदक अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

अब बच्चों को जायदा समस्या का सामना नहीं करना पडेगा और अपने पसंदीदा स्कूल चुन सकते हैं।

आरटीई कानून के तहत स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट अपने पसंदीदा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने गांव या वार्ड के अनुसार स्कूल का चयन कर सकते हैं।

इसके अलावा आरटीई के तहत एमपी के जिन स्कूलों में प्रवेश लिया जा सकता हैं, उन स्कूलों के नामों की सूची लिंक पर जाकर हासिल की जा सकती है।
इस लिंक पर जाकर बस आवेदकों को अपने जिला, गांव और किस कक्षा में दाखिला लेना है, जैसी इत्यादि जानकारी को भरना होगी और ये जानकारी

भरने के बाद आवेदकों को उनके जिले और गांवों के उन स्कूलों के नामों के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिनमें वो आरटीई लॉटरी के जरिए दाखिला लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

आरटीई प्रवेश योग्यता

मूल निवासी :- मध्यप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश में रहने वाले मूल निवासी बच्चों को ही इस योजना का लाभ देने का फैसला किया है।
वार्षिक आय :- जिन बच्चों के माता – पिता की वार्षिक आय अधिकारिक आय मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आयु सीमा :- 3 साल से अधिक व 6 साल से कम आयु के बच्चे लिए इसमें आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।

आरटीई आवश्यक दस्तावेज

• बच्चें का वर्तमान फोटो,
• आधार नंबर,
• समग्र आईडी,
• जन्म प्रमाण पत्र,
• निवास प्रमाण पत्र,
• जिस आरक्षित कोटा के अन्तर्गत प्रवेश हेतु आवेदन किया हे उसका प्रमाण पत्र।

लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क करने पर मदद मिलेगी।

छात्रों का चयन

• हर स्कूल में केवल 25 % सीटें ही वीकर सेक्शन से नाता रखने वाले बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती है. इसलिए आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद जिन कैंडिडेट ने स्कूलों में दाखिला लेने के लिए अप्लाई किया होगा। उन सभी कैंडिडेट्स में से केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को दाखिला दिया जाएगा, जिनका नाम लॉटरी के जरिए निकलेगा।
• लॉटरी में नाम निकलने के बाद कैंडिडेट को स्कूल में दाखिला लेने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा और जैसे ही आवश्यक दस्तावेजों को कैंडिडेट द्वारा स्कूल में जमा करवा दिया जाएंगा, वैसे ही उसका एडमिशन हो जाएगा।

आरटीई लॉटरी का रिजल्ट

• आरटीई एमपी प्रवेश का लॉटरी का परिणाम देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट http://rteportal.mp.gov.in में जायें.
• इसके बाद आपको आरटीई पोर्टल पर क्लिक करते हुए ‘एडमिशन चेक इन’ विकल्प पर क्लिक करा है।
• इसके अगले पेज में आपको अपने रजिस्ट्रेशन का नंबर एवं पासवर्ड इंटर करना होगा. इसके बाद आपको बच्चे के नाम की सूची में अपने बच्चे का नाम टाइप करें।
• इस तरह से आप आरटीई एमपी प्रवेश लॉटरी का रिजल्ट दे सकते हैं।

आरटीई  ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे?

सबसे पहले आवेदक व्यक्ति को आरटीई मध्य प्रदेश ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट http://rteportal.mp.gov.in पर जाना होगा।
अब आपको आवेदन पंजीयन बटन पर क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे स्थानीय निकाय , जैसे जिला , समग्र सदस्य आईडी आदि भरनी होगी।
इस फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग ,मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना है।
संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अटैच करने हैं।
सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट करे।

 

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