बिना उचित कारण के अलार्म चैन पुलिंग न करें, असुविधा हो सकती है
- – रेलवे ने चैन पुलिंग करने के 2385 मामलों से 15,16,780 रुपए जुर्माना वसूला
इटारसी। यदि आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो यह बात समझ लें कि बिना उचित कारण चेन पुलिंग करना आपको भारी पड़ सकता है।
रेलवे ने ऐसे 2385 मामलों में 15,16,780 रुपए जुर्माना वसूला है। रेलवे द्वारा चैन पुलिंग की व्यवस्था विशेष, आपात स्थिति के लिए की गई है, परन्तु कई बार सामान्य स्थिति में भी अकारण चेन पुलिंग की जाती है, जिसके कारण चैन पुल की गई गाड़ी के अलावा उसके पीछे चलने वाली गाडिय़ां भी विलंबित, प्रभावित होने से समय और राजस्व की हानि होने के साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। बिना किसी उचित कारण के चैन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।
कैलेंडर वर्ष 2023 के 11 माह (जनवरी 2023 से नवम्बर 2023 तक) के दौरान 4219 चैन पुलिंग की घटनाओं में से अनाधिकृत रूप से चैन पुलिंग के 2385 मामले पाए जाने पर रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रकरण दर्ज कर रेल न्यायालय भोपाल में पेश किया, जिनसे कुल 15,16,780 रुपए जुर्माना वसूला गया।