खुले में बेच रहे थे खाद्य सामग्री, डीसीएम ने लगाया 5000 रुपये का अर्थ दंड

खुले में बेच रहे थे खाद्य सामग्री, डीसीएम ने लगाया 5000 रुपये का अर्थ दंड

इटारसी। रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया के निर्देशन में मंडल वाणिज्य प्रबंधक पंकज कुमार दुबे ने खानपान इकाइयों की जांच की। इस जांच के दौरान एक कैटरिंग एक स्टॉल पर जनता खाना उपलब्ध नहीं पाये जाने, खुले में चावल स्टाल पर उपलब्ध मिलने पर उनको स्टाल से हटाकर नष्ट कराया, स्टॉल की सफाई संतोषजनक ने मिलने पर, शिकायत एवं सुझाव नंबर 139 का उचित स्थान पर प्रदर्शित न करने, दर सूची में स्टेंडर्ड चाय के दर प्रदर्शित न करने, स्टॉल पर बिल मशीन उपलब्ध नहीं होने, स्टॉल पर बेबी फ़ूड उपलब्ध नहीं पाये जाने, समोसे खुले में रख कर बेचते मिलने पर, जिनको स्टाल से हटवाकर नष्ट कराया।

चाय का गिलास निर्धारित मात्रा से कम का पाये जाने पर, चावल के पैकेट नियमानुसार पैक नहीं पाए जाने पर, जिनकी जांच कराने हेतु स्वास्थ्य निरीक्षक को निर्देशित किया, परांठे खुली अवस्था में पाए जाने पर स्टाल से हटवा कर नष्ट कराया और स्टाल संचालक पर 5000 हजार रुपए का अर्थ दंड अधिरोपित किया। उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए लाइसेंसी के प्रतिनिधि कर्मचारियों को निर्देश दिए एवं समय-समय पर खानपान स्टॉल जांच हेतु रेल कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। जांच के दौरान देवेंद्र सिंह चौहान स्टेशन मैनेजर इटारसी, मंडल वाणिज्य निरीक्षक इटारसी विनोद वर्मा मंडल वाणिज्य निरीक्षक, राजेश मिश्रा मुख्य खानपान निरीक्षक, हेमराज मीणा सहायक मुख्य टिकट निरीक्षक विकास कश्यप उपस्थित रहे।

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AUTHORRohit

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