इटारसी। उपभोक्ता आयोग नर्मदापुरम के एक आदेश के बाद इटारसी तहसील के ग्राम भट्टी के किसान ओमकार प्रसाद पिता राधेलाल महाला को 2021-22 गेहूं फसल नुकसानी पर फसल बीमा राशि के पंजाब नेशनल बैंक शाखा पथरोटा द्वारा 46000 रुपए दिये जाऐंगे। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश विजयकुमार पांडेय एवं सदस्य सरिता द्विवेदी ने दिया है।
एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि ग्राम भट्टी के किसान की रबी 2021-22 में गेहूं फसल का उत्पादन प्राकृतिक आपदा के कारण अत्यन्त कम हो गया था। गांव के अन्य किसानों को फसल बीमा राशि मिली, मगर इस किसान को बैंक की गलती के कारण बीमा राशि नहीं मिल पाई, क्योंकि बैंक द्वारा किसान की बीमा प्रीमियम राशि तो काटी गई, मगर पोर्टल पर सही जानकारी दर्ज नहीं की गई, जिस कारण बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि नहीं दी गई।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार बैंकों का दायित्व है कि किसान के राजस्व दस्तावेज की सही जानकारी केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज करें। इस किसान की कृषि भूमि ग्राम गौची तरोंदा, प.ह.नं. 40 तथा ग्राम पीपलढाना प.ह.नं. 41 में स्थित है। आयोग द्वारा योजनानुसार गणना कर दोनों गांव की फसल बीमा राशि 20 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के अनुसार दिया है, इसमें मानसिक संत्रास व वाद व्यय के 12000 रुपए भी सम्मिलित है। किसान को परिवाद प्रस्तुत दिनांक 11 सितंबर 2023 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।