किसान भाई जोखिम से बचने के लिए कराए बीमा- उप संचालक कृषि
होशंगाबाद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(Prime Minister Crop Insurance Scheme) के अंतर्गत खरीफ फसलो के बीमांकन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त तक की गई है। उप संचालक कृषि जितेन्द्र सिंह(Deputy Director Agriculture Jitendra Singh
) ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि खरीफ 2020 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कृषको के लिए स्वैच्छिक किया गया है। खरीफ फसलो हेतु प्रीमियम राशि(Premium amount) स्केल ऑफ फाइनेंस(Scale of finance)2 प्रतिशत देय है। योजनांतर्गत जिला स्तर पर खरीफ में उड़द व मूंग अधिसूचित फसले है। जबकि पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित फसले धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का एवं अरहर है। अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलो का बीमा संबंधित बैंक शाखा में जाकर करवा सकते हैं जिसके लिए फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, पहचान पत्र, भू.अधिकार पुस्तिका तथा पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जारी बोनी प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे।