चर्च की संपत्ति मामले में एसडीएम (SDM) को दिया ज्ञापन

Post by: Poonam Soni

इटारसी। सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टीबिस्ट प्रमोद पगारे (RTI activist Pramod Pagare) एवं जगदीश मालवीय (Jagdish Malaviya) ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इटारसी को एक लिखित शिकायत कर कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (SBI Bank) ने फ्रेन्ड्स फॉरेन मिशन एसोसिएशन ट्रस्ट कॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन (Friends Foreign Mission Association Trust Corporation Registration) 78392 फ्रेन्ड्स हाउस इस्टन रोड लंदन (इंग्लैंड) को मध्यप्रदेश में स्थित उनकी संपत्तियां यूनाइटेड चर्च ऑफ गार्डन इंडिया (United Church of Garden India) को स्थानांतरित करने के लिए लाईसेंस दिए थे, जिसमें 18 अचल संपत्तियां शामिल थीं। यूनाईटेड चर्च ऑफ नार्दन इंडिया ने उपरोक्त 18 संपत्तियां 16 जनवरी 1980 को 28 पृृष्ठ की लीज डीड फ्रेन्ड्स स्कूल गर्वनिंग बोर्ड इटारसी को की। इटारसी, मकोडिय़ा, होशंगाबाद, सोहागपुर और सीहोर में यह संपत्तियां स्थित हैं। इटारसी में फ्रेन्ड्स स्कूल की एक जमीन जो वर्तमान में अटल पार्क के सामने है। नजूल शीट नं. 5, प्लाट नं. 7/1, की कुल 1,38,291 वर्गफुट है एवं गांधी स्टेडियम की उत्तर दिशा के तालाब मोहल्ले में नजूल प्लाट नं. 5 शीट नं. 9 पर 3535 वर्गमीटर जमीन जो सांईस ब्लॉक की है, स्थानांतरित की गई। ग्राम सोनासांवरी खसरे की कुल 1,37,033 जमीन जिसमें चर्च एवं चेरिटेबल के कार्य होना था वहां पर चर्च के अलावा जमीनों की रजिस्ट्रयां कर दी गई। जिसका उल्लेख खसरा नं. 433 से खसरा नं. 439/1 में है। फ्रेन्ड्स स्कूल गर्वनिंग बोर्ड को किसी भी जमीन को बेचने का कोई अधिकार नहीं है। प्रमोद पगारे ने कहा कि फ्रेन्ड्स फॉरेन मिशन एसोसिएशन ने उपरोक्त सभी जमीन रिजर्व ऑफ इंडिया से अनुमति लेकर यूनाईटेड चर्च ऑफ नार्दन इंडिया मुंबई को दी थी। उपरोक्त चर्च ने 18 संपत्तियां अपने नाम पर कराने की जगह सीधे फ्रेन्ड्स स्कूल गर्वनिंग बोर्ड को दे दी, जो कि नियम विरूद्ध है। उन्होंने कहा कि डेनिस जोनाथन ने पॉवर ऑफ अर्टनी विधि विरूद्ध हासिल की एवं संपत्तियों का विक्रय नियम विरूद्ध किया गया। पगारे ने कहा कि प्रशासन से अपेक्षा है कि वह इस गंभीर मामले की उच्च स्तरीय जांच करेंगे।

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