मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : बदली हैं सुविधाएँ, जाने सम्‍पूर्ण  जानकारी 2022

Post by: Aakash Katare

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जरूरी दस्तावेज,पात्रता आवेदन,ऑनलाइन प्रक्रिया सम्‍पूर्ण जानकारी 2022

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 2006 से प्रभावशाली है। संशोधित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना वर्ष 2013 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशाली हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के परिवार को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें हैं। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली कन्याओं के परिवार को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद की जायेगी।

इस विवाह के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि में पहले से काफी बदलाव किया गया है। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पहले इस योजना के तरह 25 हजार की सहायता की जाती थी। जिसे मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बढ़ाकर 51 हजार कर दिया गया हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार को 51 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे गरीब व जरूरतमंद परिवार अपनी बेटियों की शादी कर सकें।

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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के राशि कैसे मिलेगी

  • इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कन्या की शादी के लिए 51 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को तीन किश्तों में बांटा जाता हैं।
  • 43000 की पहली किश्त बेटी की गृहस्थी के लिए प्रदान की जाएगी।
  • 5000 कि दूसरे किश्त कन्या के विवाह लगने वाली सामग्री खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी।
  • 3000 की तीसरी किश्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दी जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डाली जाती हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन के लिए पात्रता

  • कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
  • कन्या/कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों/या जरूरतमंद हों।
  • कन्या स्वयं निराश्रित हो अथवा गरीब हो और स्वयं के विवाह हेतु आर्थिक रूप से सक्षम न हो।
  • ऐसी परित्यक्ता महिला जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो और निराश्रित हो जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो, जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।
  • इस योजना में आवेदन के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
  • आवेदन करवाने के लिए आपको समग्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेंशन कराना अनिवार्य होता हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जरूरी दस्तावेज

  • आयु की पुष्टि हेतु दोनों पक्षों (कन्या और वर) की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो।
  • वर/वधु का जन्‍म प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ।
  • वर/वधु केे मतदाता सूची/मतदान परिचय पत्र जिसमें आयु अंकित हो।
  • वर/वधु  दोनों पक्षों के आधार कार्ड ।
  • वर/वधु  दोनों पक्षों के निवास प्रमाण पत्र।
  • वर/वधु दोनों पक्षों के आय प्रमाण पत्र।
  • वर/वधु दोनों पक्षों के समग्र आई ।
  • वर वधु के दोनों पक्षों  02 पासपोर्ट  साइज फोटो।
  • वर/वधु दाेनों पक्षों के शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र।
  • वर/वधु दाेनाें पक्षों के महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम का जाब कार्ड
  • वर/वधु दोनो पक्षों के शादी कार्ड।
  • वर/वधु दोनों पक्षों के मोबाइल नंबर।
  • वर/वधु दोनों पक्षों के समग्र कोड।
  • वर/वधु दोनों पक्षों के श्रमिक संवर्ग के अंतर्गत पंजीयन का कार्ड।
  • वर/वधु दोनों पक्षों के अभिकथन/शपथ – पत्र।
  • वर/वधु विधवा/परित्यक्ता आवेदक होने की स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज।
  • विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालीयन आदेश।

निम्नांकित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही भी पात्र होंगे

  • मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना।
  • मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009।
  • मुख्यमंत्री हाथठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना 2009।
  • मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012
  • भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत।
  • मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008

अन्य मापदंड

  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 5 जोड़ों का होना अनिवार्य रहेगा।
  • हितग्राही कन्या को आर्थिक सहायता केवल सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर उपलब्ध कराई जाएगी।
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्यप्रदेश की कन्या के लिए हैं। यदि वर पक्ष प्रदेश के बाहर का भी है तो उसे कन्या को लाभ प्राप्त करने के अधिकार होगा लेकिन जब कन्या प्रदेश के बाहर की है तो योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • सामूहिक विवाह में सम्मिलित होने वाली कन्याओं एवं विवाह करने वाले लड़के को संयूक्त रूप से पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सम्बन्धित निकाय को 15 दिन पूर्व करना होगा/आवेदन पत्र नि:शुल्क जिला पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय में उपलब्ध होगे। आवेदन पत्र विभाग की बेवसाइट पर भी उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन प्रक्रिया (Apply Online) 

  • सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर जाना है।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
  • इस होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
  • आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है।
  • फॉर्म को ओपन करने के बाद आपको इसमें पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम पता आधार नंबर आयु आदि दर्ज करनी है।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
  • आपका आवेदन सबमिट करते ही पूरा हो जायेगा।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाभार्थी लिस्ट कैसे चेक करें

अगर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों की सूची चेक करना चाहता है तो वह अब आसानी से कर सकतें है सरकार ने इसके लिए अलग से एक विवाह पोर्टल बनाया हैं। जिसके माध्यम से आप लाभार्थियों की सूची चेक कर सकते हैं।

  • लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpvivahportal.nic.in पर जायें।
  • वेबसाइट पर पहुंचने के बाद मेन मेनू में मौजूद हितग्राहियों की सूची ऑप्शन का चयन करें।
  • लाभार्थी सूची चेक करने के लिए सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक पर जाएं।
  • http://mpvivahportal.nic.in/
  • लिंक पर क्लिक करते ही आप मुख्यमंत्री कन्या दान योजना मे सत्यापित हितग्राहियो की सूची पेज पर पहुंच जायेगें।
  • अब लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको जनपद पंचायत, योजना का नाम और आवेदन करने की तिथि सेलेक्ट करनी होगी। जैसे ही आप ऊपर बताई गई जानकारी सेलेक्ट कर कैप्चा कोड भरें और इसके बाद हितग्राहियों की सूची देखें बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद जैसे ही आप ऊपर बताए गए बटन पर क्लिक करते हैं तो लाभार्थियों की सूची आपके सामने खुलकर आ जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आयोजन हेतु निम्नांकित संस्थाएं अधिकृत रहेगी

  • नगरीय निकाय (नगर/निगम/नगर पालिका/नगर परिषद्)
  • जनपद पंचायत।
  • जिला पंचायत।
  • ऐसी शासकीय संस्थाएं जिन्हें जिले के कलेक्टर द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया गया हो।

विवाह उपरांत पंजीयन

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जिन कन्याओं का विवाह सम्पन्न हुआ है उनके विवाह कार्यक्रम सम्पन्न होने के तुरंत पश्चात प्रारूप में वर वधु को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने वाली सम्बंधित निकाय द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रमाण पत्र कन्या के विवाह को प्रमाणित करने में सहायक होगा।

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