महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति की हत्या करने वाले आरोपियों को सजा
इटारसी। करीब सात वर्ष पूर्व ग्राम नयापुरा में पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर ग्रामीण की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को इटारसी कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास, पंद्रह वर्ष और दस वर्ष की सजा सुनाई है।
इटारसी कोर्ट में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशीला वर्मा के आदेश पारित करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया है। अपराध की पुष्टि के लिए कोर्ट में 42 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। 24 साक्षियों की गवाही हुई। इनमें मृतक की पत्नी भी थी। अपर लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने मामले में पैरवी की है। हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास, छेड़छाड़ में 15 वर्ष और गृह अतिचार में 10 वर्ष की सजा हुई है।
यह था मामला
पथरोटा थानांतर्गत ग्राम नयापुरा में 14-15 अप्रैल की रात करीब डेढ़ बजे महिला और उसका पति लल्लू तिवारी घर में सो रहे थे। तभी घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर विनोद धुर्वे कमरे में घुस आया। विनोद उसे पकड़कर खींचने लगा। उसका पति भी उठ गया। उन्होंने बचाव किया। तब सुरेश धुर्वे और ललित तिवारी ने पति को पलंग की पाटी से मारा। पति के सिर, आंख के पास और पीठ में चोट लगी। जिससे वे नीचे गिर गए। झगड़े की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए।
उन्होंने डायल 100 पर फोन करके पुलिस को बुलाया। एक आरोपी विनोद धुर्वे को पकड़ के रखा था। उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में ओमप्रकाश मिश्रा और भालू उर्फ मनोरम कोरकू को भी लिप्त पाया गया। हादसे के चार दिन बाद लालू तिवारी उर्फ लाल बहादुर तिवारी की मौत हो गई। पथरौटा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ गृह अतिचार, बुरी नीयत से छेड़छाड़ और हत्या का केस दर्ज किया गया।
इन्हें मिली सजा
ललित पिता जगदीश तिवारी निवासी टेमला हाल रहटगांव, विनोद पिता रामरतन धुर्वे निवासी धाईं पथरौटा, ओमप्रकाश पिता माहेश्वरी प्रसाद निवासी बजरंगपुरा इटारसी, सुरेश पिता रामरतन धुर्वे पथरौटा, भालू उर्फ मनीराम पिता धन्नूलाल कोरकू, छीपापुरा केसला को सजा सुनाई है।
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