इटारसी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज करीब आठ वर्ष पुराने एक मामले में दो आरोपियों को दो-दो वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
अति जिला लोक अभियोजक भूरेसिंह भदौरिया (District Public Prosecution Bhure Singh Bhadauria) ने बताया कि 26 जुलाई 2013 को बीके शर्मा बकरी मोहल्ला न्यूयार्ड में गश्त ड्यूटी पर थे, तभी एक व्यक्ति घनश्याम घायल अवस्था में मिला था। उसे अस्पताल में भर्ती कर जानकारी ली तो उसने बताया कि आरोपी अज्जू गौर, रूपेश उर्फ रूपाली, सोनू, रवि ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट की। अज्जू ने चाकू से तीन बार किये और हत्या करने के उद्देश्य से सभी आरोपियों ने मारपीट की।
श्री भदौरिया ने बताया कि इस मामले में 11 गवाह प्रस्तुत और करीब 16 दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। आरोपी अज्जू गौर और रूपेश उर्फ चंपाली को दोषी मानते हुए अदालत ने 2-2 वर्ष के कारावास से और 1-1 हजार रुपए के दंड से दंडित किया। शासन की ओर से एजीपी भूरेसिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने पैरवी की।