दहेज लोभी पति को सश्रम कारावास और अर्थदण्ड

Post by: Rohit Nage

नर्मदापुरम। न्यायालय ने एक दहेज लोभी पति को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए जुर्माना एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 6 माह का कारावास एवं 200 रुपए का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बीएल काकोडिय़ा ने बताया कि 1 मई 2013 के फरियादी की शादी हुई थी और शादी के दो-तीन माह के बाद से ही ससुराल वले एवं पति 50 हजार रुपए और मोटर सायकिल की मांग करने लगे थे।

उसे आये दिन प्रताडि़त कर दहेज की मांग लेकर मारपीट की जाती और मुझे कई-कई दिनों तक भूखा रखकर प्रताडि़त किया जाता है। बड़े कमरे में बंद कर दिया जाता था, मेरे द्वारा समझाने पर की मेरे माता पिता एक गरीब परिस्थिति के व्यक्ति हैं, उनके पास इतनी अधिक आय नहीं कि आप की मांग के पूरा कर सके। 15 जून 2014 को झगड़े एवं मारपीट कर मेरे समस्त आभूषण व वस्त्र छुड़ाकर रख लिये और मुझे घर से भगा दिया। उस समय और कहा कि 50 हजार एवं मोटर साईकिल आपने मायके से लेकर आना तभी ससुराल आना नहीं ंतो मत आना। घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर की थी।

इसके पश्चात माननीय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर सुश्री मधुलिका मूले जेएमएफसी सोहागपुर ने आरोपी सुनील पिता माखनलाल मालवीय, उम्र- 25 वर्ष, निवासी बारंगी, थाना-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को धारा-498 ए भा.दं.वि. में अभियुक्त को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रुपए जुर्माना एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 6 माह का कारावास एवं 200 रुपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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