स्टेशन परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में गंदगी न फैलाएं
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स्टेशन परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में गंदगी न फैलाएं

– मास्क न लगाने एवं गंदगी करने वालों पर 6,08,830 रुपए जुर्माना

भोपाल। मंडल रेल प्रशासन (Divisional Railway Administration) ने कोविड अनुरूप व्यवहार करने का अनुरोध यात्रियों से किया है। रेलवे ने मास्क न लगाने और रेलवे स्टेशन (railway station) पर गंदगी करने वाले यात्रियों से छह लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया है।
भोपाल मंडल रेल जनसंपर्क विभाग के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को वायरस संक्रमण से बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्टेशन पर नियमित उद्घोषणा के द्वारा स्टेशन परिसर एवं गाडिय़ों में सदैव मास्क का उचित उपयोग करने तथा गंदगी नहीं फैलाने का अनुरोध किया जा रहा है। स्टेशन परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों के अंदर/बाहर नियमित रुप से सफाई सुनिश्चित की जा रही है। बावजूद इसके कुछ यात्रियों द्वारा रेल प्रशासन का सहयोग नहीं किये जा रहे होने के कारण उनके साथ-साथ सह यात्रियों को भी असुविधा हो रही है
भोपाल मंडल पर ऐसे यात्रियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत स्टेशन परिसर एवं यात्रा के दौरान गाडिय़ों में मास्क नहीं लगाने तथा गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में माह अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक चलाये गए अभियान में मास्क नहीं लगाने वालों के 2678 मामलों में 3,05,100 रुपए जुर्माना वसूला गया। स्टेशन परिसर एवं गाड़ी के डिब्बों में गंदगी फैलाने वालों के 2421 मामलों में 3,03,730 रुपए जुर्माना वसूला।
इस प्रकार 01 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक स्टेशन परिसर एवं गाडिय़ों में मास्क नहीं लगाने तथा गंदगी फैलाने वाले पकड़े गए कुल 5099 व्यक्तियों से रुपये 6,08,830 रुपए बतौर जुर्माना वसूला गया।

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