- सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीओपी की उपस्थिति में हुई बैठक
नर्मदापुरम। थाना कोतवाली में शहर में स्थित सभी मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पराग सैनी की उपस्थिति में की गई। बैठक में मैरिज गार्डन संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए जिनका पालन अनिवार्य किया गया है।
ये बनाए गए नियम
- – सीसीटीवी कैमरा चालू स्थिति में होना चाहिए
- – कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन की होना अनिवार्य है
- – कैमरों में क्लीयरटी होना जरूरी है
- – एंट्री एग्जिट वाले गेट पर, पार्किंग पर, स्टेज, अन्य जगहों पर लगे होना चहिए
- – बाकी सुरक्षा के अन्य उपकरण जैसे अग्निशमक यंत्र होना जरूरी हैं
- – आपातकालीन निकास द्वार
- – काम कराने वालों का वेरिफिकेशन होना जरूरी है
- – समस्त लाउडस्पीकर्स की नियम अनुसार परमीशंस
- – नवरात्रि में आयोजित होने वाले सभी प्रकार के गरबा आयोजनों की पूर्वानुमति होना सुनिश्चित करेंगे
- – पार्किंग सुविधा मैरिज गार्डन में होना अनिवार्य है अन्यथा आपके एनओसी रद्द करने संबंधी कार्रवाई की जा सकती है
- – अगर मैरिज गार्डन के कारण किसी प्रकार का आम जनमानस को सड़क पर व्यवधान उत्पन्न होता है तो आपके एनओसी रद्द करने या पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है
- – जितने समय की अनुमति दी जाये, उसी में कार्यक्रम संपन्न हो,
- – महिलाओं के बैठने की जगह कोई पुरुष सहयोगी,कार्यकर्ता न हो,
- – बिजली अचानक जाने पर विकल्प तत्काल हो,
- – सड़क पर आवागमन अवरुध्द न हो।