- – एजीपी भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला की सटीक पैरवी से महिला को न्याय मिला
- – आरोपी जेल की सलाखों के पीछे कैद हुये, बंटी बबली के नाम से चर्चित गिरोह था
इटारसी। तीन वर्ष पूर्व मालवीय गंज निवासी एक बुजुर्ग महिला मंजुलता शर्मा के गले से सोने की चेन छपटने वाले तीन आरोपियों को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने सारे सबूतों के आधार पर सात वर्ष की सजा से दंडित किया है। इस सबंध में एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने बताया कि मालवीयगंज निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग मंजुलता शर्मा तीन वर्ष पूर्व 18 सितंबर की सुबह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिये निकली थी।
पुराने तक्षशिला स्कूल के पास महिला जैसे ही पहुंची वहां पहले से घात लगाकर घूम रहे बाइक सवार दो बदमाश महिला के गले से सोने की चेन झपटकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा में इस घटना के संबंध में फुटेज की तलाश की जहां महिला के गले से चैन खींचते हुए दो आरोपी पल्सर मोटरसाइकिल पर दिखाई दिए यह मामला इतना ज्यादा मच गया कि जिन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उन तक पहुंचने में पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पुलिस ने राज्य स्तरीय बंटी बबली के नाम से चर्चित गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
इस गिरोह में एक महिला भी शामिल थी। इस मामले में पुलिस ने साहिल उर्फ से पुत्र खान अली ईरानी निवासी पिपरिया, आरिफ शाह उर्फ गोल्डी उर्फ मोटू पुत्र जालिम शाह निवासी पिपरिया एवं एक युवती को गिरफ्तार गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। इसी मामले में आज तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने सभी सबूत के आधार पर तीनों आरोपियों को सात-सात वर्ष कारावास एवं 1000-1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने और पीडि़त महिला को न्याय दिलाने में एजीपी भूरे सिंह भदौरिया एवं राजीव शुक्ला द्वारा न्यायालय के समक्ष सटीक पैरवी की।