हरदा। बाल विवाह की सूचना पर आज 30 अप्रैल 2021 को ग्राम पीपलघटा, ग्राम पंचायत पाचातलाई विकासखंड-हरदा में बाल संरक्षण समिति की टीम पहुंची।बालिका की स्कूल अंकसूची के अनुसार जन्म तिथि 20 सितम्बर 2009 पाई गई। सेक्टर पर्यवेक्षक अभिलाषा पटेरिया (Sector Supervisor Abhilasha Pateria) द्वारा समझाया गया कि अभी बालिका की पढ़ने-लिखने की उम्र है, विवाह की नही। बालिका के माता-पिता बालिका का विवाह जिला-धार निवासी युवक से कर रहे थे व बारात भी आ चुकी थी। सेक्टर पर्यवेक्षक अभिलाषा पटेरिया द्वारा बालिका के परिजन को समझाया कि 18 वर्ष से पूर्व बालिका का विवाह करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह के दुष्परिणाम सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा उपस्थित परिजन व बालिका के माता-पिता को समझाये गये व कानून का उल्लघन करने पर मिलने वाली सजा व अर्थदण्ड से भी अवगत कराया गया। जिससे परिवार वाले बाल विवाह नही करने को तैयार हुये, उन्हें बालिका को आगे पढ़ने की सलाह दी गई।
बाल विवाह रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास से सेक्टर पर्यवेक्षक, पुलिस विभाग से व चाइल्ड लाइन 1098 के सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित परिजनों को बताया कि यदि कही बाल विवाह होता पाया जाता है तो चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 पर भी आप कॉल कर सकते है व समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों को भी अवगत करा सकते है।